Kanpur: लाखों के जीएसटी बकाया पर चार फर्मों पर कार्रवाई, दो की संपत्तियां कुर्क

Kanpur News: जीएसटी विभाग के अफसरों ने अभियान चलाया। दो संपत्तियां कुर्क की गईं। भुगतान न होने पर संपत्तियों की नीलामी होगी। गिरफ्तारी भी होगी।

Kanpur: Action taken against four firms for GST dues worth lakhs, properties of two seized

सांकेतिक तस्वीर 

राज्य कर विभाग (एसजीएसटी) के अफसरों ने मंगलवार को जीएसटी और वैट बकाया के मामलों में बड़ी कार्रवाई की। चार फर्मों का बकाया भुगतान न होने पर दो फर्म संचालकों की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। चेतावनी दी गई कि भुगतान न होने की स्थिति में संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। इन फर्मों पर करोड़ों की बकायेदारी है।

जीएसटी/ वैट से संबंधित बकाया वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी क्रम में अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर कानपुर जोन द्वितीय आरएस विद्यार्थी के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक रमेश कुमार सिंह बैस की अगुवाई में डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर सोमांक चौहान, राज्य कर अधिकारी आशुतोष सिंह और संग्रह अमीन अरविंद चौरसिया की टीमों ने अभियान चलाया।

सबसे पहले सर्वश्री मधुराज स्टील एलएलपी और सर्वश्री मधुराज स्टील के हालसी रोड स्थित व्यापार स्थल पर कार्रवाई की। इन फर्मों पर 1.13 करोड़ का जीएसटी बकाया था। मौके पर मिले कर्मचारी ने बताया गया कि स्टे के लिए हाईकोर्ट में रिट लगाई गई है। इन फर्मों ने तत्काल कोई धनराशि जमा नहीं की। इस पर इनके ऑफिस को कुर्क कर दिया गया। देर शाम फर्म ने 5.20 लाख जमा किया। इसके बाद टीम मनीराम बगिया पहुंची। सर्वश्री प्रेम राज टेक्सटाइल पर 68.94 लाख का बकाया था। मौके पर मौजूद फर्म संचालक के दामाद ने तत्काल बकाया धनराशि जमा करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर टीम ने मकान के भूतल में स्थित प्रेमराज टेक्सटाइल के ऑफिस को कुर्क और सील कर दिया गया।

इसके बाद टीम ने हालसी रोड स्थित चंद्रा मार्केट में सर्वश्री शुभ सार्थक सेल्स पर कार्रवाई की। फर्म पर 429.79 लाख और सर्वश्री मुन्नालाल एंड संस पर 303.25 लाख का जीएसटी बकाया है। व्यापार स्थल पर टीम पहुंची तो प्रोपराइटर शुभम गुप्ता मौजूद नहीं मिले। सर्वश्री शुभ सार्थक सेल्स की प्रोपराइटर शुभा गुप्ता मुन्नालाल एंड संस के प्रोपराइटर शुभम गुप्ता की पत्नी हैं। विभाग ने इनके नाम से चल/अचल संपत्ति की जानकारी की। कहा गया कि यदि जल्द बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तो वसूली के फर्मों के प्रोपराइटरों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गिरफ्तारी की जाएगी।

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