
उन्नाव। अवैध संबंध के शक में पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली के इंद्रानगर मोहल्ला निवासी रामजानकी ने 14 अगस्त 2019 को किराये पर रह रही महिला जीतू कुमारी की हत्या की रिपोर्ट उसके (जीतू कुमारी के) पति अजय कुमार पोरवाल पर दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन से लगभग एक साल पहले सैनिक स्कूल खानपुर चौराहा जिला औरैया निवासी अजय कुमार पोरवाल, पत्नी जीतू कुमारी और बेटे-बेटी के साथ किराये पर रहने आया था। 14 अगस्त 2019 को सुबह पांच बजे अजय, अपने बेटे बेटू को साथ लेकर आया था। बताया कि वह कमरा खाली कर रहा है। उसी दिन देर शाम वह कमरा खाली करके चला गया। बाद में उसकी पत्नी का शव कमरे में फर्श पर मिला था।
पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद चार नवंबर 2019 को मृतका के पति अजय कुमार पोरवाल को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने बताया था पड़ोसी युवक से अवैध संबंध के शक में उसने पत्नी पर ईंट से हमला कर हत्या की दी थी। तत्कालीन एसओ सतीश कुमार गौतम ने 10 दिसंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज सप्तम न्यायालय में पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलों और पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर पत्नी की हत्या करने का दोषी साबित होने पर न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने अजय कुमार पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई