यूपी: राजधानी में 24 नवंबर से 53 दिनों के लिए लागू रहेगी धारा 163, आपके जीवन पर रहेंगे इस तरह के प्रतिबंध

Section 163 in Lucknow: कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से शहर भर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इसमें कुछ तरह के प्रतिबंध रहेंगे। 

UP: Section 163 will be in effect in the capital for 53 days from November 24, with these restrictions on your

लखनऊ में लागू होगी धारा 163।

कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से शहर भर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इस दौरान पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी। जेसीपी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक, गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व मकर संक्रांति आदि पर्व को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

एसआईआर : यूपी में 50 प्रतिशत मतदाताओं की हुई मैपिंग

प्रदेश में अब तक 50 प्रतिशत मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग हो चुकी है। यानी इन मतदाताओं को वोटर बनने के लिए अब कोई प्रमाण नहीं देना होगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रथम चरण का एसआईआर 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। सभी 15.44 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का काम चल रहा है। मतदाता सूची का मसौदा (ड्राफ्ट) 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा।

बांग्लादेशियों की पहचान के लिए महापौर ने रामकी के कर्मचारियों के देखे पहचान पत्र

राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों की पहचान को लेकर मंगलवार सुबह महापौर सुषमा खर्कवाल ने गोमतीनगर इलाके में लखनऊ स्वच्छता अभियान (रामकी) के कर्मचारियों की जांच की। इस दौरान उन्हें वहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं मिला।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने विनीत खंड छह स्थित पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण भी किया। यहां तैनात सफाई कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की। इनमें विशेष रूप से उन लोगों के कागजात देखे, जिन्होंने खुद को असम का बताया है। इस दौरान रामकी के प्रोजेक्ट हेड अभय रंजन भी मौजूद रहे। महापौर ने निर्देश दिए कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति बिना पहचान पत्र और पूर्ण दस्तावेजों की जांच किए न करें। सभी सफाई कर्मचारियों, हेल्परों और अन्य स्टाफ का सत्यापन अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान भाजपा पार्षद संजय सिंह राठौर,अरुण राय, पृथ्वी गुप्ता और जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी भी मौजूद रहीं।

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