Swati Maliwal: बिभव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट में रो पड़ीं स्वाति मालीवाल; वकील ने दी ये दलील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रो पड़ीं। इस दौरान बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट में दलील दीं।

Swati Maliwal assault case AAP MP Maliwal Delhi Tis Hazari court bail hearing of Delhi CM aide Bibhav Kumar

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आप सांसद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहीं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बिभव कुमार के वकील ने बचाव में अदालत के सामने दलील पेश की। उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगीं। बिभव कुमार के वकील ने कहा कि इस केस में बिभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता।

इस केस में आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की।

बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इतंजार करने को कहा था पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आईं। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि  ‘आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।’

बिभव के वकील कोर्ट में बताया कि ‘आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते’ कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। इसके बाद पीए बिभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उसे अंदर आने की इजाजत मिली है। बिभव का ये पूछना बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही उसकी भी है।

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