उन्नाव। अब बीज, खाद व कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस लेने के लिए विभागीय कार्यालय की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन करने की व्यवस्था लागू की है।
अभी तक लाइसेंस के लिए विभागीय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होता है। अब प्रदेश सरकार ने https://agrilicense.upagriculture.com/#/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने बताया कि आवेदक को साइट पर जाकर जनहित गारंटी योजना पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित फीस की जानकारी मिलेगी। फिर आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा। बताया कि लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्णतया: ऑनलाइन है।
इसमें किसी भी प्रकार से अभिलेख को कार्यालय लाने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस के लिए मांगे गए सभी अभिलेख ऑनलाइन ही अपलोड एवं फीड होंगे। आवेदक द्वारा लाइसेंस के आवेदन के बाद विभाग सत्यापन कराएगा। इसके बाद आवेदक की ओर से लाइसेंस की फीस ऑनलाइन जमा की जाएगी। करीब एक माह में आवेदक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से एक माह के अंदर लाइसेंस निकलवा सकेंगे।