आपराधिक गतिविधियों से आम नागरिकों की नाक में दम करने वाले गैंग लीडर पर फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्रवाई को कोर्ट ने सही ठहराया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे 7 साल की कैद व 5 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिये हैं।
बता दें कि फतेहपुर चौरासी थानांतर्गत तकिया निगोही गांव निवासी सुरेश पर गैंग बनाकर लोगों को धमकाने व आपराधिक गतिविधि से धन अर्जन करने पर 22 दिसंबर-2006 को फतेहपुर चौरासी थाना के तत्कालीन एसओ शिव बालक की तहरीर पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
आईओ एके राय ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर 29 मार्च-2007 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस कोर्ट में विचाराधीन था।
मुकदमे की अंतिम सुनवाई में एडीजे शिप्रा आर्य ने शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलील व पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर सुरेश को सात साल की सजा सुनाई है।