श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चार मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग, सेवन-इलेवन (पूरा प्रकरण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है) शामिल हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद चार याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसलों पर असहमति जताते हुए चारों अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चार मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग, सेवन-इलेवन (पूरा प्रकरण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है) शामिल हैं। इसके अलावा रिकॉल प्रार्थना पत्र पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रकरण पर हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था।
वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी। 23 अक्तूबर को अदालत ने मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी । अब इन चारों याचिकाओं पर मंगलवार को सु्प्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो में सुनवाई होगी।
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस दौरान हम अपना पक्ष मजबूती से रखेगें। हाईकोर्ट द्वारा जो ऑर्डर किए गए हैं वह विधि सम्मत नहीं हैं।