उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर शहर के जवाहर नगर मोहल्ला निवासी मो. नासिर पर नाबालिग बेटी को बहला-फुसलकार ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को खोज लिया। किशोरी न्यायालय में बयान में मो. नासिर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए चार मार्च 2022 को उसे गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने 23 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और दोष साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने मो. नासिर को 20 साल की सजा सुनाई।