Unnao News: जमीन के विवाद में पड़ोसी महिला पर एसिड फेंकने वाले को छह साल की जेल

Only Two Women From Unnao District Could Cross The Threshold Of Parliament  - Amar Ujala Hindi News Live - Unnao:जिले से केवल दो महिलाएं ही लांघ सकीं  संसद की दहलीज, दिल्ली की

उन्नाव। घर के सामने की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में पड़ोसी महिला पर एसिड फेंकने वाले को न्यायालय ने छह साल की सजा सुनाई। 22 साल पुराने मुकदमे में जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की एसीजेएम चतुर्थ कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया।

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के कुमेदान खेड़ा गांव निवासी सुंदर ने 15 अप्रैल 2002 को गांव के ही वंशीलाल के खिलाफ घर में घुसकर पत्नी सोनी देवी से मारपीट और एसिड फेंकने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके परिवार का आरोपी से जमीन को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी। 15 अप्रैल 2002 को वंशीलाल ने पत्नी सोनी को घर में अकेला पाकर अंदर घुसकर एसिड फेंक दिया था। इससे सोनी देवी बुरी तरह झुलस गई थी। उनका जिला अस्पताल फिर कानपुर हैलट में काफी दिनों तक इलाज चला था।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी वंशीलाल को 17 अप्रैल 2002 को जेल भेजा था। पुलिस नौ मई 2002 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। गुरुवार को एसीजेएम न्यायालय चतुर्थ में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश रत्नेश दीप कमल ने दोष साबित होने पर वंशीलाल को छह साल कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी।


लापरवाही से वाहन चलाने पर जुर्माना

उन्नाव। सदर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी शिव ओम पर लापरवाही से वाहन चलाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने छह सितंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्य के आधार पर शिवओम को दोषी मानते हुए 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)

चोरी करने में तीन साल की सजा
उन्नाव। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के जंघोरा गांव के रहने वाले राज यादव पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक अन्य पीड़ित ने भी आठ दिसंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। मुकदमा फास्ट ट्रैक न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई और न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)

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