
बीघापुर। एक गांव में बाल विवाह की शिकायत पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने किशोरी की विदाई की तैयारी देखी तो उसे अपने संरक्षण में ले लिया। रास्ते में किशोरी के जीजा व उसके साथियों ने टीम को रोक कर धक्कामुक्की की और किशोरी को छीनने का प्रयास किया। टीम ने किसी तरह वहां से भागकर अचलगंज थाने में पहुंचकर खुद को और किशोरी को बचाया। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला कोऑर्डिनेटर ने किशोरी के जीजा सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जांच में पता चला कि जिससे किशोरी की शादी हो रही थी वह भी नाबालिग है।
चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर दिवाकर ओझा ने बताया कि मंगलवार रात करीब दो बजे हेल्पलाइन नंबर 1098 पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि बीघापुर कोतवाली की निंबई चौकी क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की 14 साल की किशोरी की शादी की जा रही है। किशोरी की शादी उसके जीजा के जिस छोटे भाई से हो रही है वह भी नाबालिग है।
बुधवार सुबह जिला प्रोवेशन अधिकारी से अनुमति के बाद काउंसलर प्रज्ञा और अमरीश अवस्थी के नेतृत्व में टीम को गांव भेजकर मामले की जांच कराई तो बाल विवाह की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम किशोरी को लेकर उन्नाव मुख्यालय आ रही थी। रास्ते में किशोरी के जीजा ने अपने तीन साथियों के साथ गाड़ी को जबरन रोक लिया। इसके बाद गालीगलौज और धक्कामुक्की कर किशोरी को छीनने की कोशिश की। टीम किसी तरह वहां से भाग कर अचलगंज थाने पहुंची और उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दी।
इसके बाद वह (कोआर्डिनेटर) बीघापुर कोतवाली पहुंचे और किशोरी के जीजा विक्की व उनके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ, सरकारी कार्य में बाधा, धक्कामुक्की और गाली गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिवाकर ओझा ने बताया कि उस किशोर को भी संरक्षण में लेने का प्रयास किया गया लेकिन वह बारासगवर थानाक्षेत्र स्थित अपने घर में नहीं मिला। बीघापुर एसओ राजपाल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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दोनों के परिजन नहीं माने तो होगी कानूनी कार्रवाई
चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर ने बताया कि किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थिति करने के बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। साथ ही उस नाबालिग को भी बुलाया जा रहा है जिसके साथ किशोरी की शादी हो रही थी। दोनों के माता-पिता से किशोरी और किशोर के शैक्षिक व उम्र संबंधी प्रमाणपत्र लिए जाएंगे। साथ ही उनकी काउंसिलिंग की जाएगी। 18 साल से पहले शादी न करने का शपथ पत्र लिया जाएगा। अगर वह इसके लिए तैयार नहीं होते तो बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।