
उन्नाव। पैतृक जमीन के विवाद में दामाद की गोली मारकर हत्या करने की घटना में न्यायालय ने ससुर समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 2.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
लखनऊ जिले के बंथरा थाना क्षेत्र के नूर्दीखेड़ा गांव निवासी मीनू यादव ने 15 मई 2015 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गोड़वा निवासी उनके पिता राजकुमार ने सोहरामऊ के भूड़खेड़ा निवासी पूजा से दूसरी शादी की थी। पूजा ने उसके पिता की दो बीघा 18 बिस्वा जमीन अपने (पूजा) और असोहा थाना के सरेइया निवासी भांजे सुजान के नाम करा ली थी। जानकारी होने पर वह (मीनू) 15 मई 2015 को जमीन का दाखिल खारिज रोकने के लिए पति सूरज के साथ बाइक से वकील से मिलने पुरवा तहसील गई थी
वहां से लौटते समय पुरवा-उन्नाव मार्ग पर फायर स्टेशन के पास बाइक सवार पिता राजकुमार, सुजान और अवध नारायण ने पीछा किया और कुछ दूर पर आरोपी अवध नारायण ने उसके बाल पकड़ कर रोकने की कोशिश की थी। न रुकने पर अवध नारायण ने तमंचा निकालकर सुजान को दिया था। सुजान ने पति सूरज को गोली मार दी थी। इसके बाद तीनों बाइक सवार मौके से भाग निकले थे। पति सूरज को अस्पताल में डाॅक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद किया था।
मुकदमे के विवेचक ने घटना में अवध नारायण की संलिप्तता नहीं पाई और मृतक के ससुर राजकुमार और सुजान के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमा अपर जिला जज प्रथम की न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश मो. असलम सिद्दीकी ने दलील व साक्ष्य के आधार पर राजकुमार और सुजान का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजकुमार पर एक लाख और सुजान पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।