
उन्नाव। कटिया लगाने के विवाद में युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के मामले में चार दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया।
असोहा थाना क्षेत्र के कटेहरू निवासी राम किशोर ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि 31 मार्च 2015 को गांव का जंगली उसके बिजली के तार में कटिया डाल रहा था। पिता जगदीश ने विरोध किया तो जंगली गाली गलौज करने लगा। ग्रामीणों के बीचबचाव करने पर वह मौके से चला गया। दो अप्रैल 2015 की दोपहर करीब तीन बजे पिता जगदीश घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे, तभी जंगली अपने भाई मंगली, मान और रामबाबू के साथ पहुंचा और लाठी-डंडों से पिता पर हमला कर दिया।
पास में मौजूद बाबा गंगा प्रसाद के शोर मचाया तो हमलावर गाली गलौज करते हुए भाग गए थे। घायल पिता जगदीश को जिला अस्पताल से हैलट रेफर कर दिया गया। वहां रात में मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक में बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने चारों को आठ साल की सजा सुनाई।
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कुकर्म करने वाले को दस साल का कठोर कारावास
उन्नाव। न्यायालय ने युवक से कुकर्म करने के दोषी को दस साल की सजा सुनाई। औरास थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि 26 अक्तूबर 2016 की शाम वह खेत जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में पड़ने वाली एक बाग में लालमनखेड़ा गांव निवासी निर्मल ने उसे रोक लिया और हाथ पैर बांधकर कुकर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कुकर्म और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। नौ सालों से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।