
उन्नाव। एक अप्रैल से गृहकर में 10 से 15 फीसदी तक का इजाफा होने जा रहा है। अब उन्हें नई दरों पर गृहकर चुकाना होगा। शासन के निर्देश पर नगर पालिका ने नई दरें लागू करने की तैयारियां पूरी कर लीं हैं। शहर के 32 वार्ड में अलग-अलग दर से वृद्धि की गई है।
नगर पालिका उन्नाव क्षेत्र में 48,379 भवन पंजीकृत हैं। पालिका की ओर से सर्वे कराकर भवन का कर निर्धारण किया जाता है। स्वकर की व्यवस्था 2012 में शुरू हुई थी। वहीं, 2022 में कर जमा करने और उसकी जानकारी करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी है। पालिका क्षेत्र में अब घरों के सामने सड़क और वार्ड की स्थिति के हिसाब से गृहकर लिया जाएगा। इससे शहर के लोगों को नई दर पर टैक्स जमा करना होगा।
इस साल 0-3 मीटर चौड़ी सड़क के मानक को बढ़ाकर पालिका ने 0-9 मीटर किया है। यानी अब नई दर नौ मीटर सड़क के हिसाब से होगी। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग वार्ड की दर अलग-अलग है।
इस हिसाब से लागू होगा गृहकर
अगर आपका मकान 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे है और पक्का व अच्छा बना है तो 1.40 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर इसी सड़क पर सामान्य मकान है तो 1.20 रुपये और कच्चा टिनशेड वाला घर है तो एक रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा है तो पक्के मकान पर 1.20 रुपये, सामान्य है तो एक रुपये और कच्चा है तो 80 पैसे प्रति वर्ग फीट टैक्स प्रतिमाह की दर से लगेगा। नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़क वाले पक्के मकान का एक रुपये, सामान्य पर 85 पैसे और कच्चे मकान में रहने वालों को 65 पैसा प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर से गृहकर देना होगा। अलग-अलग मोहल्लों की दरें उन क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर तय की गईं हैं।
व्यावसायिक भवनों पर आवासीय से पांच गुना ज्यादा टैक्स
सर्किल रेट के आधार पर आवासीय भवनों का जो वार्षिक या मासिक कर तय होगा, इसी स्थान के व्यावसायिक उपयोग वाले भवन पर नगर पालिका आवासीय से पांच गुना ज्यादा गृहकर लेगी। व्यावसायिक भवनों पर अब एक मुश्त समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट भी नहीं दी जाएगी।
आवास विकास कालोनी में रहने वालों को सीवर टैक्स भी देना होगा
शहर की आवास विकास कालोनी ही अभी शहर की एक मात्र कालोनी है जहां सीवर लाइनें पड़ी हैं। इस कालोनी के भवन स्वामियों को कुल वार्षिक गृहकर का ढाई फीसदी अतिरिक्त सीवर टैक्स के रूप में देना होगा।
बोले ईओ
शासन के निर्देश पर गृहकर की नई दर एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इसकी व्यवस्था कर ली गई है। शहर के 32 वार्डों में अलग-अलग दर के हिसाब से कर निर्धारित किया गया है, जो कि नई दर से लिया जाएगा।
– संजय गौतम, ईओ