UP News: आठ जिलों में पटाखा बनाने, भंडारण करने और बिक्री पर प्रतिबंध, निर्देश जारी

जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है।

UP News: Ban on manufacturing, storage and sale of firecrackers in eight districts, instructions issued

उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा।

यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।

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