शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।
ईडी ने पेश किए पर्याप्त सबूत
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ED के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं।
केजरीवाल की दलील: ED के पास कोई सबूत नहीं हैं कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद है।
ED की दलीलः अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुनाव हैं। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास वॉट्सऐप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है।
हाईकोर्ट का फैसलाः शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है।