उन्नाव। चार साल पूर्व सफीपुर कोतवाली में दर्ज हुए युवती से दुष्कर्म के मुकदमे में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 17 जनवरी 2020 की सुबह वह खेत से घर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पर लगे हैंडपंप के पास विनोद उर्फ नानाभाई बैठा था। वह हाथ पकड़कर नाले में खींच ले गया और उसके दुष्कर्म किया। शोरगुल सुनकर ग्रामीणों को आते देख, वह किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक लल्लू सिंह ने की
विवेचना के दौरान पीड़िता के बालिग पाए जाने पर पाक्सो एक्ट को हटा लिया गया था। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने सहायक शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की ओर से पेश की गई दलील व पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विनोद को दोषी मानकर सजा सुनाई।