औरास थानाक्षेत्र में दहेज प्रताड़ना से ऊबकर जान देने वाली विवाहिता के पति, उसके भाई व मां को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 7-7 साल की सजा के साथ 18-18 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि हरदोई के थाना कासिमपुर के गांव हरदमलऊ निवासी वासिद पुत्र खुदादाद ने दी तहरीर में बताया था कि उसने अपनी बेटी नजमी का निकाह अंसार पुत्र अबरार निवासी नियालजी खेड़ा औरास से किया था। निकाह में उसने हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था। लेकिन दामाद अतिरिक्त दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करता था। इस पर वह बेटी को मायके भी ले आया था। लेकिन रिश्तेदारों के बीच में पड़ने और दामाद के गलती मानने पर उसने बेटी को विदा कर दिया था।
17 जून-2022 की रात 10 बजे दामाद अंसार, उसके भाई इकरार व मां सायरा ने बेटी को केरोसिन डालकर आग लगा दी। जिसकी इलाज के दौरान लखनऊ स्थित अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर सभी को जेल भेजा था।
सीओ पंकज सिंह ने जांच कर साक्ष्य एकत्रित कर 12 जनवरी-2023 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तभी से मामला एडीजे-1 कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा द्वारा पेश की गई दलील सुनने के बाद एडीजे मो. असलम सिद्दीकी ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई है।