उन्नाव। दहेज हत्या के छह वर्ष पुराने एक मुकदमे में जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर प्रथम ने पति को दोषी पाते हुए आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
माखी थानाक्षेत्र के वीरमपुर गांव निवासी पवन कुमार ने 16 जून 2018 को सफीपुर कोतवाली में शिकायती पत्र देकर जीजा नीरज व नीरज की मां सोना पर दहेज के लिए बहन रन्नो देवी की हत्या करने का आरोप लगाया था। बताया था कि दो वर्ष पूर्व बहन रन्नो की शादी सफीपुर कोतवाली के छूही गांव निवासी नीरज से की थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को मारते पीटते थे। इसकी जानकारी कई बार उसने घर वालों को फोन करके दी थी। बहन का शव घर में मिला था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी नीरज व उसकी मां सोना को जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ रहे विवेक रंजन राय ने की और नीरज के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। लंबे समय से मुकदमा अपर जिला जज प्रथम की न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील ने मुकदमे के संबंध में न्यायालय में दलीलें प्रस्तुत कीं, जिस पर न्यायाधीश मो. असलम ने दोषी नीरज को आठ वर्ष की सजा सुनाई।