उन्नाव। मूकबधिर युवती से छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हसनगंज कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने 23 जनवरी 2017 को आरोपी सरवन पासी पर मूकबधिर बेटी से छेड़छड़, दुष्कर्म और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था 23 जनवरी को बेटी कुछ सामान लेने दुकान गई थी। तभी रास्ते में पहले से बैठा सरवन उसे खींच ले गया और दुष्कर्म किया। वह रोते हुए घर पहुंची और इशारे से घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को सात फरवरी 2017 को जेल भेजा था।
पुलिस ने सात फरवरी 2017 को सरवन के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय नंबर 12 में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म करने के प्रयास की पुष्टि हुई। इस आधार पर न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने आरोपी सरवन पासी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पीड़िता के बयान समझने में एक्सपर्ट की ली मदद
मामले में मूकबधिर युवती के बयान दर्ज कराने के लिए पाॅक्सो न्यायालय ने एक्सपर्ट शिक्षक को लगाया था। पीड़ित युवती के जिस दिन बयान दर्ज किए गए, उसी दिन एक्सपर्ट शिक्षक ने न्यायालय में पहुंचकर शासकीय अधिवक्ता को बयान समझने में मदद की। न्यायालय ने पीड़ित युवती के बयान की वीडियोग्राॅफी कराकर उसे सुरक्षित रखा है।