नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक और उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने आदेश दिया कि सेंगर को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि उसे शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया जा सके। अदालत ने आदेश दिया यदि 24 जनवरी को सर्जरी नहीं की जाती है, तो सेंगर को उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। अदालत ने आगे आदेश दिया कि एम्स में सेंगर के वार्ड के बाहर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल तैनात किया जाए। अदालत ने उसे 27 जनवरी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आगे इस तरह का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। सेंगर को मेडिकल बेल पर अंतरिम जमानत देने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले अदालत ने सेंगर को एम्स द्वारा उनकी स्थिति का मेडिकल मूल्यांकन करने के लिए 20 दिसंबर, 2024 तक मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, मेडिकल बेल को 4 सप्ताह के लिए 20 जनवरी तक बढ़ा दिया था। सेंगर ने अपनी मेडिकल बेल की अवधि समाप्त होने के बाद 20 जनवरी को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्होंने मोतियाबिंद सर्जरी के संबंध में फिर से अदालत का रुख किया था।